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लॉकडाउन 4.0 के क्रियान्‍वयन आदेश दिनांक 18.05.2020 के सम्‍बन्‍ध स्‍पष्‍टीकरण



जयपुर, 20 मई। अतिरिक्‍त मुख्‍य सचिव गृह श्री राजीव स्‍वरूप ने लॉकडाउन 4.0 के क्रियान्‍वयन आदेश दिनांक 18.05.2020 के सम्‍बन्‍ध में समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान, पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर तथा समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान को सम्‍बोधित स्‍पष्‍टीकरण जारी किया है।

गृह विभाग के समसंख्‍यक आदेश दिनांक 18.05.2020 के सम्‍बन्‍ध में निम्‍न स्‍पष्‍ट किया गया है :

1. मॉल में स्थित कार्यालय खुल सकते हैं, परन्तु कोई भी दुकान नहीं खुल सकती।

2. शैक्षणिक संस्थाएं (विद्यालय/महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि) में कार्यालय केवल आवश्यक एवं गैर शैक्षणिक कार्य के लिए खुल सकते हैं। इन संस्थाओं में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक कार्य अथवा विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं होगा।

    उपरोक्त दोनों कार्यालयों में स्टाफ क्षमता आदेश दिनांक 18.05.2020 में जोनवार निर्धारित से अधिक नहीं होगी, यानी रेड जोन में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं, ऑरेंज जोन में 66 प्रतिशत से अधिक नहीं एवं ग्रीन जोन में पूर्ण क्षमता तक। वर्क फ्रॉम होम प्रोत्साहित किया जायेगा।

3. बिंदु संख्या A (2) -निषिद्ध गतिविधियों- के उप बिदु संख्या (v) में शामिल “स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स” विलोपित किया जाता है। इस सम्बन्ध में गतिविधि इसी बिंदु के (3) (i) में उल्लेखित है।


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