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कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्राप्त योगदान सीएसआर व्यय माना जायेगा


जयपुर, 23 मई। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशो की पालना में राज्य सरकार द्वारा एक परिपत्र जारी कर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु खोले गए खाते में कम्पनियों एवं संगठनों द्वारा दी जाने वाली अंशदान की राशि को कॉरपॉरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी सीएसआर व्यय के रूप में योग्य माना है।

एसडीएमए के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आपदा प्रबंधन एवं सहायता  विभाग के शासन सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इसके लिए बनाये गये प्राधिकरण के नए बैंक खाते का नाम RSDMA CSR COVID 19तथा खाता संख्या 39343146577 है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सचिवालय स्थित शाखा का आई एफ एस सी कोड SBIN0031031 है। उन्होंने बताया कि कम्पनी एवं संगठन इस खाते में अपने अंशदान की राशि जमा करा सकते हैं।

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