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18 मई, 2020 के लॉकडाउन 4.0 क्रियान्वयन आदेश में संशोधन एवं आंशिक विस्‍तार



जयपुर, 26 मई। अतिरिक्‍त मुख्‍य सचिव गृह श्री राजीव स्‍वरूप ने समसंख्यक लॉकडाउन 4.0 क्रियान्विति आदेश दिनांक 18 मई, 2020 में संशोधन बाबत दिनांक 25.05.2020 को जारी किये गये आदेश (अंग्रेजी) के आंशिक विस्तार में निम्न आदेश जारी किये हैं :

 1. आदेश के भाग D में, निम्नांकित गतिविधियों को उल्लेखित प्रतिबंधों के साथ रेड जोन में अब अनुमति दी जाती है :

 (1) टैक्सी (केब संचालक जैसे ओला, उबर आदि सहित) एवं ऑटो रिक्शा

    हवाई अड्डे पर टैक्सियाँ (जैसा हवाई अड्डा प्राधिकारियों द्वारा अनुमत है)

   रेल्वे स्टेशनों/अस्पतालों पर टैक्सी एवं ऑटो रिक्शा (यातायात पुलिस द्वारा निर्धारित संख्या/ रोटेशन के अनुसार)

   हवाई अड्डा, रेल्वे स्टेशन और अस्पताल के लिए घर से टैक्सी और ऑटोरिक्शा (रोकथाम क्षेत्र को छोड़कर)

 यह निम्नलिखित शर्तों के साथ संचालित होंगी : i. यात्री सीमा निम्न से अधिक नहीं होगी

 a. टैक्सी             :           चालक सहित अधिकतम 2 सवारी।

 b. ऑटोरिक्शा    :           चालक सहित अधिकतम 1 सवारी।

 ii.   चालक मास्क पहनेंगे और प्रत्येक यात्रा के पहले और बाद में सीटों को और छूने वाले बिन्दुओं को उचित प्रकार से सेनेटाइज करना सुनिश्चित करेंगे।

 iii.  चालक प्रतीक्षा बिन्दु पर उचित सामाजिक दूरी 6 फीट की रखना सुनिश्चित करेंगे (रेल्वे स्टेशन आदि) किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी एवं निलंबन भी किया जा सकता है। 

 (2) पार्क / सामुदायिक पार्क 

 पार्क / सामुदायिक पार्क अब टहलना, जोगिंग, व्यायाम आदि के लिए निम्न शर्तों के साथ रेड जोन में भी खोले जा सकते हैं :

 i.   ये 7.00 AM से 6.45 PM (या इस समय अवधि में सुबह/शाम पारी में) में खुले रखे जा सकते हैं।

 ii.  सभी छूने सम्पर्क संबंधी गतिविधियाँ बंद रहेंगी। इन्हें ढका जाना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि उनका उपयोग नहीं किया जाये, जैसे खुले जिम/ झूले आदि।

 iii.  धार्मिक स्थलों पर पूर्ववत प्रतिबंध लागू रहेंगे, यदि कोई पार्क के अंदर हैं।

 iv.  किसी भी विशेष बिन्दु पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हों एवं सामाजिक दूरी की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जायेगी।

 v.  पार्क के प्रभारी अधिकारियों को उपरोक्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। 

 2. "भाग में प्रतिबंध, (2) निषिद्ध गतिविधियाँ" :

 प्रविष्टि क्रम संख्या vii "पान, गुटखा, तम्बाकू आदि का विक्रय प्रतिबंध" को अब विलोपित किया जाता है।

तथापि इन उत्पादों के संबंध में पूर्व में किसी विशिष्ट अधिनियम यथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय का प्रतिषेद और निर्बन्धन) विनियम, 2011 अथवा अन्य के द्वारा जारी किये गये आदेश/शर्ते यथावत रहेंगी। अनुमत श्रेणी के उत्पाद का विक्रय केवल टेक अवे के लिए है चूंकि शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि के सार्वजनिक स्थान के उपभोग पर प्रतिबंध B. 4 के तहत लागू है, वह निरंतर प्रभाव में रहेगा इसी प्रकार, B.2 की निषिद्धता-“सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर थूकना जुर्माने से दण्डनीय होगा" भी निरंतर प्रभाव में रहेगी।

 3. प्रतिबंधित गतिविधियां (Restricted Activities) कंटेनमेंट जोन के अलावा :

 पूर्व जारी आदेश दिनांक 18.05.2020 (हिन्दी) में प्रविष्टि क्रम सं. भाग A(3) vii :- विवाह संबंधी समारोह के लिए "उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी" के स्थान परउपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचना दी जायेगी" पढ़ा जावे।

 4. निम्नलिखित स्पष्टीकरण भी जारी किये जाते हैं :

 सभी व्यक्तियों जिन्हें हाथगाडियाँ / कियोस्क/छोटी दुकानें जैसे खाद्य वस्तुएँ, ज्यूस, चाय या अन्य वस्तुओं के विक्रय की अनुमति पहले से है। तथापि उन्हें निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा :

 (1) सफाई एवं स्वच्छता और कचरा निपटान के आवश्यक मापदंडों का संधारण।

 (2) सामाजिक दूरी और अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियाँ रखना। व्यक्तियों के भीड़ की अनुमति नहीं होगी।

 (3) ऐसी दुकानों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

 (4) म्युनिसिपल अधिकारीगण विशेष रूप से इन शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे।







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