मुख्यमंत्री के निर्देश पर आदेश जारी राशन दुकानों पर सभी को मिलेगी आवश्यक घरेलू सामग्री
जयपुर, 4 अप्रैल। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए घोषित संपूर्ण लॉकडाउन के चलते मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देश पर प्रदेश की जनता को आवश्यक घरेलू सामग्री की आपूर्ति में सहूलियत के लिए सभी उचित मूल्य की दुकानों पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं के साथ-साथ स्वच्छता उत्पादों की बिक्री की जाएगी।
श्री गहलोत के निर्देशों की अनुपालना में राज्य सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश की सभी राशन की दुकानों को राशनकार्ड धारकों के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी आवश्यक खाद्य वस्तुओं के साथ-साथ स्वच्छता उत्पादों की बिक्री करने के लिए आदेश जारी किए हैं।
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 और राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत जारी आदेश के अनुसार, उचित मूल्य दुकानदारों को अपनी दुकानों पर राशन सामग्री के साथ ही खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, चीनी, आटा, एवं केरोसीन के अलावा मसाले तथा स्वच्छता उत्पाद जैसे साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, फ्लोर एवं टॉयलेट क्लीनर आदि की बिक्री के लिए अधिकृत किया गया है।
आदेश के अनुसार, उचित मूल्य दुकानदारों को इन सभी आवश्यक उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होकर 31 जुलाई, 2020 तक प्रभावी रहेंगे। दुकानदारों को उक्त विभिन्न उत्पादों की बिक्री पर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई कमीशन देय नहीं होगा।
Dukan dar ko rate list lagana bhi compulsory ho
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