जयपुर ग्रामीण में तीन राशन डीलर्स के खिलाफ एफआईआर, सात के प्राधिकार निलम्बित : बिना ओटीपी दूसरे जिले के निवासी का राशन उठाने का मामला
जयपुर, 8 अप्रेल।
जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय श्री गोपाल सिंह ने बताया कि फर्जीवाड़ा कर राशन उठाने
के आधार पर तीन राशन डीलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हुए इनके प्राधिकार पत्र निलम्बित
कर दिए गए है। अनियमितता बरतने पर चार अन्य राशन डीलर्स के भी प्राधिकार पत्र निलम्बित
कर दिए गए हैं।
श्री सिंह ने बताया कि जिला रसद अधिकारी
जोधपुर से जानकारी प्राप्त हुई थी कि शरीफ खां, निवासी
मीरपुरा साबरसर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर का माह अप्रेल का राशन ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा
बासड़ी (शाहपुरा) के राशन डीलर कानाराम यादव ने 29 मार्च
को बिना ओटीपी के कूटरचित तरीके से उठा लिया है। इसी प्रकार जिला रसद अधिकारी बारां
ने बताया कि पप्पू लाल नागर निवासी अंता का माह अप्रेल का राशन देवन (शाहपुरा) के राशन
डीलर मनीष शर्मा द्वारा 31
मार्च को एवं जुगराज नागर
निवासी अंता का माह अप्रेल का राशन खेडकी वीरभाग (कोटपूतली) के राशन डीलर लादूराम द्वारा
2 अप्रेल को बिना ओटीपी के कूटरचित तरीके से
उठा लिया गया है।
इन शिकायतों के सम्बन्ध में कार्यवाही करते
हुए राशन डीलर कानाराम यादव,
मनीष शर्मा एवं लादूराम
यादव के विरूद्ध विस्तृत जांच हेतु कमेटी का गठन कर प्रकरण दर्ज किया गया। साथ ही बिना
ओटीपी कूटरचित तरीके से राशन उठाए जाने पर इन तीनों राशन डीलर्स को तत्काल प्रभाव से
निलम्बित करते हुए इन तीनों राशन डीलर्स के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर सम्बन्धित
थाने में दर्ज कराने हेतु आदेश दिया गया है।
उन्होंने बताया कि इनके अतिरिक्त ग्राम पंचायत जालसू
(आमेर) के राशन डीलर भैरूराम यादव, नगरपालिका
सांभर के राशन डीलर विकास शर्मा एवं सानकोटड़ा (जमवारामगढ़)
के राशन डीलर जगदीश प्रसाद प्रजापत तथा
सामरेड (जमवारामगढ) के राशन डीलर मोहनलाल बुनकर के प्राधिकारी पत्र अनियमितता करने
के कारण निलम्बित किए गए। इस प्रकार जयपुर ग्रामीण के कुल 3 राशन डीलर्स के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने एवं
कुल 7 राशन डीलर्स के प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिए गए हैं।
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