लॉकडाउन अवधि के दौरान कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध की जाये सख्त कार्यवाही - खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री
जयपुर,
4 अप्रेल। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमेश चन्द मीना
ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण
लॉकडाउन अवधि के दौरान कालाबाजारी करने वाले थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के विरूद्ध
सख्त कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान आवश्यक राशन
सामग्री नियमित रूप से डोर-टू-डोर पहुंचाने के लिये शत-प्रतिशत प्रयास करें।
श्री
मीना शनिवार को शासन सचिवालय में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला रसद
अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रदेश
में जरूरतमंद व्यक्तियों को चिन्हित कर ड्राई राशन सामग्री का वितरण करवाया जाना
सुनिश्चित करें।
कर्फ्यू वाले
इलाकों में राशन सामग्री की नियमित आपूर्ति की जाये
खाद्य
मंत्री ने कहा कि प्रदेश के जिन इलाकों में कफ्र्यू घोषित किया गया है वहां पर
आवश्यक रसद सामग्री एवं अन्य जरूरत का सामान प्रतिदिन डोर-टू-डोर वितरण करवाया
जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में
जो राशन डीलर दुकान नहीं खोल रहे है, उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाये। कर्फ्यू वाले क्षेत्र में
उचित मूल्य की दुकानों पर राशन का सुचारू रूप से शत-प्रतिशत वितरण करवाया जाना
सुनिश्चित करें।
बिना
ओटीपी के उठाये गये गेहूं की होगी जांच
श्री
मीना ने कहा कि प्रदेश में जिन राशन डीलरों द्वारा 70 प्रतिशत से ज्यादा गेहूं का उठाव बिना ओटीपी के किया गया है, उनके विरूद्ध जांच कर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि जिन राशन
डीलरों द्वारा दूसरे जिले के राशन कार्ड से गेहूं अनियमित रूप से उठाया गया है,
उसकी जांच करवाकर राशन डीलर के विरूद्ध निश्चित तौर पर सख्त
कार्यवाही की जायेगी।
दौसा
एवं बांसवाडा डीएसओ को किया निलम्बित
खाद्य
मंत्री ने दौसा एवं बांसवाडा जिले के डीएसओ द्वारा लॉकडाउन अवधि में पीडीएस के तहत
रसद वितरण में लापरवाही बरतने के कारण निलम्बित करने के निर्देश दिये। साथ ही
पर्यवेक्षण नहीं करने एवं लापरवाही करने पर अजमेर प्रथम / द्वितीय,
भरतपुर एवं अलवर के जिला रसद अधिकारियों को नोटिस जारी करने के
निर्देश दिये।
इन्टर
डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी
होगी बन्द
खाद्य
एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि प्रदेश
में लॉकडाउन अवधि के दौरान इन्टर डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी को बन्द किया
जायेगा,
जिससे राशन डीलरों द्वारा की गई अनियमितता पर प्रभावी रूप से
अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने बताया कि जिलों में
प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षकों द्वारा प्रतिदिन मापदण्डानुसार निरीक्षण
नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध 17 सीसीए के तहत
चार्जशीट की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान
प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानें आवश्यकता होने पर 24
घण्टे खोली जा सकती हैं, इस संबंध में
आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर को एसडीआरएफ
हेड में जो बजट आवंटन किया गया है, उसके तहत मास्क एवं
हेण्ड सेनेटाईजर का क्रय कर राशन डीलरों को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
लाभार्थियों
को राशन मिला है या नहीं, फोन करके
पूछना है
शासन
सचिव ने कहा कि एनएफएसए के लाभार्थियों को लॉकडाउन अवधि के दौरान उचित मूल्य
दुकानदारों द्वारा गेहूं का वितरण किया है या नहीं, इसकी जानकारी के लिये जिला रसद अधिकारियों को फोन कर लाभार्थियों से पूंछकर सुनिश्चित
करना है कि राशन मिला है या नहीं। उन्होंने निर्देश दिये कि जिन राशन डीलरों
द्वारा गबन किया गया है, उनके विरूद्ध
एफआईआर हर हालत में दर्ज करवायें।
वीडियो
कॉन्फ्रेंसिंग में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त सुरेश चन्द गुप्ता, उपायुक्त महेन्द्र सिंह राठौड सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।
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