होटल व्यवसायियों तथा मदिरा अनुज्ञाधारियों को शुल्कों में छूट देकर राहत दी
जयपुर, 4 अप्रेल।
राज्य सरकार की ओर से लॉक डाउन के चलते मदिरा अनुज्ञाधारियों की दुकानों, होटल बार, रेस्टोरेंट
बार को कतिपय फीस छूट एवं स्थगन का निर्णय लेते हुए राहत दी गयी है।
वित्त (राजस्व) सचिव श्री पृथ्वी ने बताया
कि वर्ष 2019-20 के मदिरा रिटेल अनुज्ञाधारी 22 से 31 मार्च
तक अपना व्यवसाय नहीं कर पाये हैं। इसलिए देशी मदिरा एवं कम्पोजिट मदिरा दुकानों के
अनुज्ञाधारियों को माह मार्च के लिए देशी मदिरा के मासिक एकाकी विशेषाधिकार की राशि
में एक तिहाई तक छूट दी गई है। साथ ही कम्पोजिट तथा रिटेल ऑफ दुकानों के लिए स्पेशल
वेण्ड फीस पेनल्टी की मासिक पेनल्टी में अनुपातिक एक माह की पेनल्टी राशि के एक तिहाई
तक छूट दी गई है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए सफल मदिरा रिटेल अनुज्ञाधारियों को
अप्रेल माह में लॉकडाउन अवधि के बराबर अवधि की मासिक विशेषाधिकार राशि तथा स्पेशल वेण्ड
फीस पेनल्टी अवधि के आनुपातिक काल का आगणन कर अनुपातिक बन्द अवधि के बराबर की छूट दी
गई है। साथ ही वर्ष 2020-21
के सफल आवेदक जो 31 मार्च तक जमा होने वाले शुल्कों को लॉकडाउन
के कारण जमा नहीं करा पाये हैं उनको पूर्ण लॉकडाउन के समाप्त होने की तिथि से तीन दिन
के भीतर समस्त भुगतान बिना किसी ब्याज के करने की छूट प्रदान की गई है।
डॉ. पृथ्वी ने बताया कि होटल व रेस्टोरेंट बार अनुज्ञाधारियों
द्वारा बंद के कारण वार्षिक अनुज्ञा शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता है, उनको 50 प्रतिशत
भुगतान बिना किसी ब्याज के लॉकडाउन के समाप्त होने की तिथि के तीन दिन बाद तक तथा शेष
भुगतान 30 सितम्बर 2020 तक जमा
करा सकने की छूट प्रदान की गई है।
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