स्वायत्त-शाषी निकाय, बोर्ड और कॉर्पोरेशन के कार्मिकों को भी मिल सकेगी अनुग्रह राशि
जयपुर, 27 अप्रेल। प्रदेश में कोरोना वायरस संकट के दौरान ड्यूटी
पर संक्रमित होने के कारण राज्य सरकार के किसी कर्मचारी-अधिकारी की मौत होने पर उसके
परिजनों अथवा आश्रितों को 50
लाख रूपए की अनुग्रह राशि देने का निर्णय राज्य के स्वायत्त-शाषी
निकायों, बोर्ड,
कॉर्पोरेशन आदि के कर्मचारियों-अधिकारियों
के संदर्भ में भी लागू होगा।
वित्त विभाग ने पूर्व में 11 अप्रेल
को जारी आदेश के क्रम में सोमवार को एक अन्य आदेश जारी
कर स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के किसी भी कार्मिक की तर्ज पर ही स्वायत्त-शाषी
निकायों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन
आदि के कार्मिकों की कोरोना वायरस संकट के दौरान ड्यूटी पर संक्रमण होने के चलते मौत
होने पर उसके परिजनों को भी यह अनुग्रह राशि दी जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया
है कि संबंधित स्वायत्त निकाय, बोर्ड
या कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष इस राशि के लिए स्वीकृति जारी करेंगे। राशि का भुगतान संबंधित
निकाय के अपने मद से किया जाएगा।
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