कोई भी अधिकारी, कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोडे़ - जिला कलक्टर
जयपुर, 11 अप्रेल।
कोराना वायरस की वैश्विक महामारी के संक्रमण की रोकथाम/बचाव के कारण लॉकडाउन घोषित
किया जा चुका है तथा सम्पूर्ण जिले में धारा 144 लागू
की गई है।
जिला कलक्टर, दौसा श्री अविचल चतुर्वेदी ने एक आदेश जारी कर जिला
मुख्यालय पर पदस्थापित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेशित किया हैं कि इस कार्यालय की पूर्वानुमति लिये बिना मुख्यालय
नही छोड़े। इसी
प्रकार समस्त ब्लॉक मुख्यालय पर पदस्थापित अधिकारी कर्मचारी बिना उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्वानुमति लिये बिना मुख्यालय नही छोड़ सकेगे।
उन्होने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश
दिये कि अपने विभाग में कार्यरत कार्मिकों की सूचना इस कार्यालय को भिजवाये कि उनके
विभाग के कितने अधिकारी ,कर्मचारी वर्तमान में कोरोना संक्रमण से
बचाव के कार्य में लगे है। तथा कितने घर से कार्य कर रहे है। कार्यरत कर्मचारियों का
मुख्यालय पर रहना जरूरी है। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि ऐसे कर्मचारियों को चिन्हीत किया जावे जो निकटवर्ती
जिलों से पदस्थापन कार्यालय के लिये आवागमन करते है। कोरोनाग्रस्त जिले से आने वाले
कर्मचारियों की सूची भी बनावें।
उन्होने सभी जिला स्तरीय व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों
को निर्देश दिये है कि जारी आदेशों की सख्ती से पालना करे तथा निर्देशों की अवहेलना
करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाही करे।
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