सोमवार से खुलेंगे राजस्थान आवासन मंडल के सभी कार्यालय
- सहायक अभियंता व उच्च स्तर के सभी
अधिकारी शत प्रतिशत आएंगे कार्यालय
- अब 33 प्रतिशत कार्मिकों को रोटेशन पर नहीं
बुलाया जाएगा
- मंडल मुख्यालय पर प्रत्येक अधिकारी / कार्मिक की रोज होगी थर्मल गन से तापमान
जांच
- प्रत्येक अधिकारी/कार्मिक को मिलेगा
हैंड सेनेटाइजर, खाली
होने पर होगी रिफील की सुविधा
- प्रतिदिन हर कर्मचारी को प्रवेश के समय
ही मिलेंगे 2 निःशुल्क
मास्क
जयपुर, 19 अप्रेल। आवासन आयुक्त श्री पवन अरोड़ा ने
बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सोमवार से राजस्थान आवासन मंडल के सभी
कार्यालय खुलेंगे और सहायक अभियंता एवं उच्च स्तर के अधिकारी नियमित रूप से
कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। निजी सचिव और निजी सहायकों को सम्बंधित अधिकारी
आवश्यकतानुसार बुला सकेंगे। इसके साथ ही अब 33 कार्मिकों को रोटेशन के आधार पर नहीं
बुलाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कोरोना के संक्रमण से
बचाव के लिए मंडल मुख्यालय में आने वाले प्रत्येक अधिकारी/कार्मिक की पहले मैन गेट
पर ही थर्मल गन से तापमान जांच की जाएगी, तापमान सामान्य पाए जाने पर ही उसे
कार्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक अधिकारी/कार्मिक को प्रवेश
के समय हेंड सेनेटाइजर की बॉटल निःशुल्क
दी जाएगी। यह खाली होने पर इसके दोबारा तत्काल रिफील की व्यवस्था की गई है। इसके
साथ ही प्रवेश के समय ही प्रत्येक अधिकारी/कार्मिक को 2 निःशुल्क मास्क दिए जाएंगे। अधिकारी/कार्मिकों
की प्रतिदिन स्क्रीनिंग के लिए राजस्थान हॉस्पिटल का स्टॉफ मंडल मुख्यालय में उपलब्ध रहेगा।
श्री अरोड़ा ने बताया कि जिन कार्मिकों की ड्यूटी
नहीं लगेगी, वे वर्क फ्रॉम होम के स्टेट्स में रहेंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर
कार्यालय में उपस्थित होंगे। उन्होंने बताया कि कार्यालय में उपस्थित होने वाले
कार्मिक कार्यालय में कोरोना से बचाव हेतु सामाजिक दूरी सम्बंधी मापदण्डों का
सख्ती से पालन करेंगे और अनिवार्य रूप से मास्क पहनेंगे। कार्यालय में पदस्थापित
ऐसे कार्मिकों को आगामी आदेश तक कार्यालय में उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी, जो शहर के कर्फ्यूग्रस्त या कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र
में रहते है। इसके साथ ही जो कार्मिक कोरोना वारियर के रूप में संक्रमित क्षेत्रों
में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको
ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा। इस दौरान सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने पदस्थापन
स्थान पर उपस्थित रहेंगे एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अपना मुख्यालय नहीं
छोडेंगे।
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