बिना चिकित्सक की पर्ची के खांसी-जुकाम की दवा नहीं दे सकेंगे दवा विक्रेता
जयपुर, 20 अप्रेल। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने प्रदेश में किसी भी केमिस्ट या
दवा विक्रेता को बिना चिकित्सक की पर्ची के सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार दवाईयां उपलब्ध नहीं कराने के
निर्देश दिए हैं।
श्री सिंह ने बताया कि दवा विक्रेता ऐसे व्यक्ति का नाम-पता और टेलीफोन नंबर
लेकर औषधि नियंत्रक अधिकारी या चिकित्सा संस्थान के प्रभारी को तुरंत सूचित करें। उन्होंने
सभी औषधी नियंत्रक अधिकारी या चिकित्सा संस्थान के प्रभारियों को भी प्रतिदिन उक्त
सूचना को प्रतिदिन अपने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराने के
निर्देश दिए हैं ताकि विभाग की टीम द्वारा ऎसे व्यक्तियों से संपर्क कर स्क्रीनिंग
और जांच आदि की कार्यवाही की जा सके।
श्री सिंह ने बताया कि उन्होंने बताया कि फ्लू व
कोरोना संक्रमण के शुरुआती लक्षण (खांसी, जुकाम, गले में खराश एवं बुखार) प्रथम दृष्टि्या एक समान हैं।
राज्य सरकार के सामने यह बात आई है कि वर्तमान हालात में सामाजिक अलगाव की आशंका, कोरोना संक्रमण के बारे में भ्रांति व कोरोना संक्रमण की
जांच के प्रति झिझक के चलते उक्त लक्षणों से प्रभावित कुछ व्यक्ति चिकित्सा
संस्थानों में ना जाकर आसपास के दवा विक्रेताओं से प्राथमिक उपचार की दवाएं बिना
चिकित्सकीय परामर्श के ले रहे हैं। ऎसे में व्यक्तियों के चिकित्सा संस्थानों तक
नहीं पहुंचने के कारण उनका डाटा संधारण व कोरोना संक्रमण की जांच नहीं हो पा रही
हैं।
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