गृह मंत्रालय ने देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए समेकित संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए - संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत कई अतिरिक्त कार्यों को लॉकडाउन मानदंडों से छूट दी गई है, संशोधित दिशा-निर्देश 20 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे
नई दिल्ली, 15 अप्रेल। भारत सरकार
ने 14
अप्रैल, 2020 को यह ऑर्डर जारी
किया कि देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी समेकित
दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट लॉकडाउन मानदंड अब 3 मई, 2020
तक लागू रहेंगे।
भारत
सरकार के उपर्युक्त ऑर्डर के अनुपालन में गृह मंत्रालय ने देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के उन मानदंडों के बारे में समेकित
संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिन
पर भारत सरकार, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के मंत्रालयों / विभागों
को अमल करना है। इन दिशा-निर्देशों में कोविड-19 से निपटने; कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी बनाए रखने से संबंधित
एसओपी; और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा आईपीसी, 1860 की संबंधित धाराओं के
तहत लॉकडाउन मानदंडों के उल्लंघन के अपराधों हेतु दंड या पेनाल्टी के लिए राष्ट्रीय निर्देश भी
निर्दिष्ट किए गए हैं।
लोगों
को हो रही कठिनाइयों को कम करने के लिए चुनिंदा अतिरिक्त गतिविधियों या कार्यों की
अनुमति दी जाएगी, जो 20 अप्रैल, 2020
से प्रभावी होंगे। हालांकि, इन
अतिरिक्त गतिविधियों या कार्यों पर अमल राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों / जिला प्रशासनों द्वारा किया जाएगा, जो लॉकडाउन मानदंडों पर मौजूदा दिशा-निर्देशों के सख्त अनुपालन पर
आधारित होंगे। इन रियायतों या ढील पर अमल करने से पहले राज्य / केंद्र
शासित प्रदेश / जिला
प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी बनाए रखने के संबंध में सभी
प्रारंभिक व्यवस्थाएं हो गई हैं और इसके साथ ही विभिन्न सेक्टरों की अन्य
आवश्यकताओं की भी बाकायदा पूर्ति हो गई है।
समेकित
संशोधित दिशा-निर्देश उन क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे,
जिन्हें राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों / जिला
प्रशासनों द्वारा नियंत्रण क्षेत्रों (कंटेनमेंट जोन) के रूप में घोषित किया गया
है। यदि किसी भी नए क्षेत्र को एक नियंत्रण क्षेत्र की श्रेणी में शामिल किया जाता
है, तो एक नियंत्रण क्षेत्र के रूप में वर्गीकरण होने के समय तक उस क्षेत्र
में जिन-जिन गतिविधियों या कार्यों की अनुमति दी गई है उन्हें निलंबित कर दिया
जाएगा। इस नए नियंत्रण क्षेत्र में केवल वे ही गतिविधियां या कार्य हो सकेंगे, जिनकी विशेष अनुमति भारत सरकार के
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत दी गई है।
गृह
मंत्रालय ने भारत सरकार और राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के सभी
मंत्रालयों / विभागों
को संलग्न समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया
है।
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