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राजस्थान सतर्क है : ''प्रदेश में लॉकडाउन अवधि के दौरान घर-घर की जाएगी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, राशन सामग्री, डेयरी उत्पाद, सब्जियां एवं दवाइयों की होगी आपूर्ति'' - खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

Ramesh Chand Meena (@rameshchand2007) | Twitter

जयपुर, 29 मार्च। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्‍ता मामले मंत्री श्री रमेश चंद मीणा ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण घोषित लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी एवं मानव संपर्क रहित स्थिति को मध्य नजर रखते हुए आमजन को आवश्यक वस्तुओं जैसे राशन सामग्री, डेयरी उत्पाद, सब्जियां एवं दवाइयां इत्यादि की घर-घर आपूर्ति की जाएंगी। उन्होंने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करवाने की जिम्मेदारी संबंधित जिला कलेक्टर की होगी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि शहरी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की घर-घर आपूर्ति के लिए स्थानीय किराना दुकानों, उचित मूल्य दुकानों, ई-कॉमर्स कंपनियों एवं बड़ी रिटेल चेन का सहयोग लिया जाएगा।

दुकानदारों को जारी होंगे पास

श्री मीणा ने बताया कि प्रदेश में लॉकडाउन अवधि के दौरान किराना दुकान, उचित मूल्य दुकान एवं डेयरी बूथ खुले रहेंगे।संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा घर से दुकान तक आवागमन के लिए दुकानदारों को पास जारी किए जाएंगे। दुकानदारों को पास प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दुकानदारों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का विक्रय घर-घर जाकर किया जाएगा इस कार्य हेतु दुकानदारों द्वारा स्वयं के स्तर पर वाहन यथा- हाथ ठेला, रिक्शा एवं ई रिक्शा सहित डिलीवरी ब्वॉय रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगर कोई दुकानदार डिलीवरी ब्वॉय की व्यवस्था करने में असफल रहते हैं तो जिला प्रशासन द्वारा नियोजित व्यक्तियों द्वारा आवश्यक सामग्री घर-घर तक पहुंचाई जाएगी।

आमजन को आवश्यक सामग्री लेने के लिए पैदल ही जाना होगा

खाद्य मंत्री ने बताया कि आमजन को किराना दुकान, उचित मूल्य दुकान एवं डेयरी बूथ पर आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए पैदल ही जाना होगा। इस दौरान दुकानदार एवं जिला प्रशासन द्वारा नियोजित व्यक्ति को आमजन के मध्य सामाजिक दूरी बनाए रखने का कार्य करना होगा।

अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा कर्फ्यू वाले इलाकों में आवश्यक सामग्री का वितरण

खाद्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के जिन इलाकों में कर्फ्यू घोषित किया है उन इलाकों में किराना दुकान, उचित मूल्य दुकान एवं डेयरी बूथ को खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी। कर्फ्यू वाले इलाके में आमजन को दुकान पर जाकर आवश्यक सामग्री खरीदने की अनुमति किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी। ऎसे क्षेत्रों में मोबाइल वाहन के माध्यम से अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही घर-घर जाकर आवश्यक सामग्री का वितरण किया जाएगा।

स्टार्टअप से आवश्यक सामग्री की घर- घर आपूर्ति

श्री मीणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्लेटफॉर्म ई- बाजार से आवश्यक सामग्री घर-घर तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जिला कलेक्टर स्टार्टअप के माध्यम से घर-घर आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के संबंध में  कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि ई-कॉमर्स कंपनियों , रिटेल चेन कंपनियों को लॉकडाउन अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए छूट रहेगी। जिला कलेक्टर द्वारा इन कंपनियों के  आपूर्तिकर्ताओं का घर- घर निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए पास जारी किए जाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे किया जाएगा आवश्यक वस्तुओं का वितरण

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि प्रदेश के गांवों में आवश्यक वस्तुओं की घर-घर आपूर्ति के लिए जिला कलेक्टर द्वारा प्रत्येक ग्राम में 5 से 10 मनरेगा श्रमिकों को मनरेगा कार्य के साथ-साथ सामग्री पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस दौरान संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा नागरिकों के पर्याप्त दूरी पर खड़े रहने के स्थान का चिन्हीकरण एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने का कार्य करना होगा।

आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए निर्माण एवं खान श्रमिकों को भी किया जा सकता है नियोजित

श्री महाजन ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण एवं खान श्रमिकों को घर-घर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जिला कलेक्टर द्वारा नियोजित किया जा सकता है। नियोजित श्रमिकों का भुगतान BOCWCF या DMFT से किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु नियोजित व्यक्तियों को समुचित रूप से दस्ताने, मास्क एवं सेनिटाइजर का उपयोग करना होगा।

वाहनों पर ‘‘कोविड-19 सप्लाई’’ वाला स्टीकर लगाना होगा

शासन सचिव ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे हुए पास युक्त वाहनों की विंडस्क्रीन अथवा सामने वाले बोर्ड पर सहज दृश्य शब्दों में ‘‘कोविड-19 सप्लाई’’ लिखा हुआ स्टीकर लगाना होगा।उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कार्यरत समस्त व्यक्तियों एवं नियोजित किए गए वाहनों के पास जिला कलक्टर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ही जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा किराना दुकान, उचित मूल्य दुकान एवं डेयरी बूथ पर कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु एडवाइजरी जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना दुकानदारों एवं ग्राहकों को हर हालत में करनी होगी।

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