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उचित बिक्री दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा आटा, जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जाएगी बिक्री दर

Chakki Horizontal Flour Mill, Atta Chakki Machine for Business ...
जयपुर, 28 मार्च। प्रदेश में लॉकडाऊन अवधि के दौरान जिलों में स्थापित आटा मिल चक्की एवं रोलर फ्लोर मिल द्वारा उत्पादित आटा जरूरतमंद व्यक्तियों को उचित बिक्री दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। यह उचित दर संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला रसद अधिकारी की ओर से निर्धारित की जाएगी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि आटा मिल चक्की एवं रोलर फ्लोर मिल के संचालकों द्वारा निर्धारित की गई दरों पर विक्रय किए जाने का बंध पत्र भी लिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि आटे के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले गेहूं को अन्य घटिया सामग्री में अपमिश्रित नहीं किया जाएं।

श्री महाजन ने विभाग की ओर से जारी निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना करवाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यदि संबंधित जिला कलेक्टर को जरूरत हो तो वे आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदत की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए निर्देशों की पालना भी करवा सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में लॉक डाउन अवधि में भारतीय खाद्य निगम से कोई भी क्रेता संबंधित जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर निगम द्वारा निर्धारित 23 रुपए प्रति किग्रा या इसके आसपास की दर पर गेहूं प्राप्त कर सकता है।
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