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गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं को राज्य सरकार ने किया पाबन्द, कार्मिकों के वेतन में कटौती या कमी नहीं करने के निर्देश


जयपुर, 27 मार्च। शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देषों की पालना में स्कूल शिक्षा (माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा) से मान्यता प्राप्त प्रदेश के सभी गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओ के प्रबंधन को निर्देषित करते हुए पाबन्द किया गया है कि वे प्रदेश में विद्यालय बन्द रखे जाने के अंतर्गत अपने यहां कार्यरत किसी भी कार्मिक के वेतन में कटौती या कमी नहीं करे।

शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधको को निर्देशित किया गया है कि वे इस संबंध में जारी आदेशों की सभी स्तरों पर पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इन आदशों की पालना नहीं करने पर संबधित जिले के जिला कलक्टर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारियों (मुख्यालय) को शिकायत की जा सकेगी। शिकायत की पुष्टि होने पर संबधित गैर शैक्षिक संस्था के विरूद्ध गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसका संपूर्ण दायित्व संबधित शैक्षिक संस्था का होगा।

मुख्यमंत्री सहायता कोष में अधिकाधिक सहयोग की अपील - शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने आज यहां जारी अपील में प्रदेश के सभी निजी शिक्षण संस्थानों, कोचिंग इन्सिट्ट्यूट आदि को कोरोना महामारी में जरूरतमंद लोगो की अधिकाधिक मदद करने और इस संबंध में गठित मुख्यमंत्री राहत कोष में अधिकाधिक सहयोग करने का आह्वान किया है।

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