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लॉक डाउन में श्रमिकों को नियोजन से विमुक्त नहीं करने और तय समय पर पारिश्रमिक देने के निर्देश


जयपुर, 31 मार्च। श्रम विभाग के शासन सचिव श्री नीरज के पवन ने कोरोना वायरस के संक्रमण रोकथाम के लिए प्रदेश में चल रहे लॉक डाउन के दौरान जिला कलक्टर्स को श्रमिकों के हित में निर्देश जारी कर क्रियान्विति सुनिश्चित करने को कहा है।

श्रम आयुक्त श्री प्रतीक झाझड़िया ने बताया कि शासन सचिव के निर्देशों के मुताबिक कोई नियोक्ता लॉक डाउन अवधि में किसी भी श्रमिक को नियोजन से विमुक्त नहीं करें। नियोजित श्रमिकों को बिना किसी कटौती के नियत तिथि को पारिश्रमिक एवं वेतन देना सुनिश्चित करें। साथ ही कोई मकान मालिक इस अवधि में किसी श्रमिक से मकान खाली नहीं करा सकता है।

आयुक्त श्री झाझड़िया ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यदि कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई श्रमिक काम कर रहा है तो उसके लिए जरूरी भोजन एवं दवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं।

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