पंजाब सरकार ने कम्बाइन हार्वेस्टिंग मशीनों के राजस्थान में प्रवेश के लिए जरूरी कार्यवाही शुरू की
प्रमुख
शासन सचिव कृषि ने पंजाब
के अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि को पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया
था
जयपुर,
27 मार्च। प्रमुख शासन सचिव कृषि श्री नरेशपाल गंगवार की ओर से पत्र
लिखने के पश्चात पंजाब सरकार ने फसल कटाई के लिए कम्बाइन हार्वेस्टिंग मशीनों के
राजस्थान में प्रवेश के लिए जरूरी कार्यवाही शुरू कर दी है।
प्रमुख
शासन सचिव श्री गंगवार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए चल रहे लॉक डाउन
के मद्देनजर पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि को पत्र लिखकर किसान हित में फसल कटाई के लिए कम्बाइन हार्वेस्टिंग
मशीनों के राजस्थान में प्रवेश के लिए जरूरी कार्यवाही करने का अनुरोध किया। इस पर
पंजाब के कृषि सचिव ने वहां के सभी डिप्टी कमिश्नर को इन मशीनों के राज्य के भीतर
आवागमन एवं अन्य प्रदेशों में जाने के लिए आवश्यक अनुमति एवं पास शीघ्र जारी करने
के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ
ही श्री गंगवार ने राज्य के सभी जिला कलक्टर्स को गेहूं की फसल कटाई के लिए
कम्बाइन हार्वेस्टरों के अंतर जिला परिवहन की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि हार्वेस्टरों के संचालन के उद्गम जिले से लक्षित जिले के लिए पास
जारी किए जा सकते हैं। फसल कटाई में मशीन का अधिक प्रयोग तथा मानव श्रमिकों का कम
नियोजन कोविड-19 के संक्रमण को कम करने में भी
मददगार है। उन्होंने हार्वेस्टर के ड्राइवर, क्लीनर, हैल्पर आदि का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए पूरा रिकॉर्ड संधारित करने के
निर्देश दिए हैं।
बीज,
उर्वरक एवं कीटनाशकों की वितरण व्यवस्था के लिए दिशा-निर्देश जारी
प्रमुख
शासन सचिव ने बीज, उर्वरक एवं
कीटनाशकों के वितरण की व्यवस्था, फसल कटाई के उपकरणों के
आवागमन तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल कटाई प्रयोगों के संचालन के लिए
भी सभी जिला कलक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने
आगामी ग्रीष्म एवं खरीफ फसल के लिए बीज, उर्वरक
एवं कीटनाशक दवाओं की सुचारू उपलब्धता के लिए परिवहन तथा विक्रेताओं को कृषि
आदानों के बेचने की अनुमति प्रदान करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने सभी
क्रेता-उपभोक्ताओं को इनके खरीदने की प्रक्रिया में कोविड-19 से संबंधित सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ अन्य सभी जरूरी सावधानियां बरतने
एवं एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित करने को कहा है।
प्रमुख
शासन सचिव ने कहा कि उर्वरकों की आवक, अनलोडिंग
एवं इनके भंडारण स्थलों तक परिवहन को सुगमता से जारी रखने के लिए जिला स्तर पर इस
कार्य में लगे वाहनों के पास जारी करें। कार्य संचालन में लगे व्यक्तियों को
कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए मानक सावधानियां एवं
एडवाइजरी के साथ अनुमति प्रदान करें।
उन्होंने
कहा कि बीज उत्पादित कार्यक्रम में उत्पादित बीज को ग्रेडिंग-प्रोसेसिंग यूनिट तक
लाने के लिए वाहन पास जारी करते हुए परिवहन की अनुमति प्रदान करें। साथ ही इन
यूनिट्स को आगामी खरीफ फसल के लिए बीज की ग्रेडिंग एवं प्रोसेसिंग कार्य करने की
अनुमति दें। इसके तहत श्रमिकों का समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करें तथा कोविड-19
के संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतने एवं
एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित करें।
फसल
कटाई प्रयोगों के लिए अनुमति जारी करने के निर्देश
श्री
गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2019-20
फसल में बीमा क्लेम की गणना के लिए वांछित फसल कटाई प्रयोगों को समय
पर सुचारू संपादित किया जाना जरूरी है। इसके लिए फसल कटाई प्रयोगकर्ता कृषि
पर्यवेक्षक, पटवारी, गिरदावर, सहायक कृषि अधिकारी एवं बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि को आवश्यक मानक
सावधानियां रखने के साथ अनुमति प्रदान करें।
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