31 मार्च मध्यरात्रि से आगामी आदेशों तक सम्पूर्ण जिले में धारा 144
- 5 से
अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रहेगी रोक
- निषेधाज्ञा
के उल्लंघन पर चलाया जाएगा अभियोग
जयपुर, 31 मार्च।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट जयपुर डॉ.जोगाराम ने जिला जयपुर (पुलिस आयुक्तालय
के अलावा) की समस्त राजस्व सीमाओं में स्थित सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य आमजन के द्वारा
आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में एकत्रित होने वाले व्यक्तियों को कोरोना वायरस
के संक्रमण से बचाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
पूर्व में जारी आदेशों की निरन्तरता में राजकीय अनुमत स्थलों के अलावा किसी भी भवन
पर सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्टे्रट की बिना किसी पूर्व अनुमति के 5 से अधिक व्यक्तियों के सामूहिक विचरण एवं
जिले में किसी भी कार्यक्रम में 5
से अधिक व्यक्तियों के
इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि इन निषेधाज्ञा की
अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश दिनांक
31 मार्च 2020 को
रात्रि 12 बजे से लागू होकर आगामी आदेशों तक सम्पूर्ण
जयपुर जिले में (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के अलावा) समस्त राजस्व सीमा में प्रभावशील
रहेगा।
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